भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी
धारा: 47
47. (1) बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उसे तुरंत उस अपराध की पूरी जानकारी देगा जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधारों की जानकारी देगा।
(2) जहां एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जिस पर गैर-ज़मानती अपराध का आरोप नहीं है, तो वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है और वह अपनी ओर से ज़मानतदारों की व्यवस्था कर सकता है।
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