भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी
धारा: 42
42. (1) धारा 35 और धारा 39 से 41 (दोनों सहित) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद ही गिरफ्तार किया जाएगा।
(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (1) के प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के साथ आरोपित बल के सदस्यों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर लागू होंगे, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों, और उसके बाद उस उप-धारा के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उसमें आने वाले अभिव्यक्ति "केंद्र सरकार" के लिए, अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" को प्रतिस्थापित किया गया था।
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