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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

नाम और पता बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी।

अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा: 39


(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और पता मालूम हो जाता है, तो उसे एक बांड या ज़मानत बांड पर रिहा कर दिया जाएगा, ताकि अगर ज़रूरी हो तो वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो:

बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, तो ज़मानत बांड को भारत में रहने वाले एक या एक से ज़्यादा ज़मानतियों द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।

(3) यदि ऐसे व्यक्ति का सही नाम और पता गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे के भीतर पता नहीं चलता है या यदि वह बांड या ज़मानत बांड को निष्पादित करने में विफल रहता है, या, यदि आवश्यक हो, तो पर्याप्त ज़मानती पेश करने में विफल रहता है, तो उसे तत्काल अधिकार क्षेत्र वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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