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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान लेने पर रोक।

अध्याय 38: कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा

धारा: 514


514. (1) इस संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी न्यायालय उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद नहीं लेगा।

(2) परिसीमा अवधि होगी—

(a) छह महीने, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है;

(b) एक वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है;

(c) तीन वर्ष, यदि अपराध कारावास से दंडनीय है

एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष से अधिक नहीं।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उन अपराधों के संबंध में जिन्हें एक साथ सुना जा सकता है, परिसीमा अवधि का निर्धारण उस अपराध के संदर्भ में किया जाएगा जो अधिक गंभीर सजा के साथ दंडनीय है या, जैसा भी मामला हो, सबसे गंभीर सजा के साथ।

स्पष्टीकरण।—परिसीमा अवधि की गणना करने के प्रयोजन के लिए, प्रासंगिक तिथि धारा 223 के तहत शिकायत दर्ज करने की तिथि या धारा 173 के तहत जानकारी रिकॉर्ड करने की तिथि होगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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