भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 37: अनियमित कार्यवाहियां
धारा: 509
509. (1) यदि कोई अदालत जिसके समक्ष धारा 183 या धारा 316 के तहत दर्ज किए गए या दर्ज किए जाने वाले आरोपी व्यक्ति के इकबालिया बयान या अन्य बयान को साक्ष्य में पेश किया जाता है, या प्राप्त किया गया है, तो यह पाता है कि ऐसी किसी भी धारा के प्रावधानों का पालन बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया गया है, तो यह, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 94 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसी गैर-अनुपालन के संबंध में साक्ष्य ले सकता है, और यदि संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे गैर-अनुपालन से आरोपी को उसके बचाव में कोई नुकसान नहीं हुआ है और उसने विधिवत रूप से दर्ज किया गया बयान दिया है, तो ऐसे बयान को स्वीकार कर सकता है।
(2) इस धारा के प्रावधान अपील, संदर्भ और संशोधन की अदालतों पर लागू होते हैं।
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