भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 36: सम्पत्ति का व्ययन
धारा: 500
500. (1) धारा 498 या धारा 499 के तहत अदालत या मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस अदालत में अपील कर सकता है, जिसमें पूर्व अदालत द्वारा दोषसिद्धि से आमतौर पर अपील की जाती है।
(2) ऐसी अपील पर, अपीलीय अदालत अपील के निपटारे तक आदेश को स्थगित करने का निर्देश दे सकती है, या आदेश को संशोधित, बदल या रद्द कर सकती है और कोई भी आगे के आदेश दे सकती है जो उचित हों।
(3) उप-धारा (2) में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण की अदालत द्वारा भी किया जा सकता है, जबकि उस मामले से निपटा जा रहा है जिसमें उप-धारा (1) में उल्लिखित आदेश दिया गया था।
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