भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 34: दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण
धारा: 468
468. जहां किसी आरोपी को, दोषसिद्धि पर, एक निश्चित अवधि के लिए कारावास की सज़ा सुनाई गई है, जो जुर्माने की रकम न चुकाने पर हुई कारावास की सज़ा नहीं है, तो उस मामले की जांच, पूछताछ या मुकदमे के दौरान और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से पहले उसके द्वारा काटी गई हिरासत की अवधि, यदि कोई हो, तो उसे उस दोषसिद्धि पर उस पर लगाई गई कारावास की अवधि से घटा दिया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति की उस दोषसिद्धि पर कारावास काटने की देनदारी उस पर लगाई गई कारावास की अवधि के शेष भाग, यदि कोई हो, तक ही सीमित रहेगी:
बशर्ते कि धारा 475 में उल्लिखित मामलों में, हिरासत की ऐसी अवधि को उस धारा में उल्लिखित चौदह वर्षों की अवधि से घटा दिया जाएगा।
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