भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 34: दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण
धारा: 467
467. (1) जब कोई व्यक्ति पहले से ही कारावास की सज़ा काट रहा है और बाद में उसे किसी अपराध के लिए कारावास या आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, तो ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति के बाद शुरू होगा जिसकी सज़ा उसे पहले सुनाई गई थी, जब तक कि अदालत यह निर्देश न दे कि बाद की सज़ा पिछली सज़ा के साथ-साथ चलेगी:
बशर्ते कि जहां कोई व्यक्ति, जिसे धारा 141 के तहत सुरक्षा देने में चूक के कारण कारावास की सज़ा सुनाई गई है, ऐसी सज़ा काटते समय, उस अपराध के लिए कारावास की सज़ा सुनाई जाती है जो आदेश देने से पहले किया गया था, तो बाद वाली सज़ा तुरंत शुरू हो जाएगी।
(2) जब कोई व्यक्ति पहले से ही आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है और बाद में उसे किसी अपराध के लिए एक निश्चित अवधि के लिए कारावास या आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, तो बाद वाली सज़ा पिछली सज़ा के साथ-साथ चलेगी।
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