भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 34: दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण
धारा: 463
463. इस संहिता या किसी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद, यदि किसी अपराधी को किसी ऐसे क्षेत्र में आपराधिक अदालत द्वारा जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है, जिस पर यह संहिता लागू नहीं होती है और सजा सुनाने वाली अदालत इस संहिता के तहत आने वाले क्षेत्रों में किसी जिले के कलेक्टर को एक वारंट जारी करती है, जिसमें उसे यह राशि वसूल करने का अधिकार दिया जाता है जैसे कि यह भू-राजस्व का बकाया हो, तो ऐसे वारंट को धारा 461 की उप-धारा (1) के खंड (b) के तहत इस संहिता के तहत आने वाले क्षेत्रों में अदालत द्वारा जारी वारंट माना जाएगा, और ऐसे वारंट के निष्पादन के बारे में उक्त धारा की उप-धारा (3) के प्रावधान उसी के अनुसार लागू होंगे।
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