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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

कारावास का स्थान नियुक्त करने की शक्ति।

अध्याय 34: दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण

धारा: 457


457.  (1) जब तक कि फिलहाल लागू किसी कानून में कुछ और न लिखा हो, राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि इस संहिता के तहत कैद या हिरासत में रखे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को किस जगह पर रखा जाएगा।

(2) अगर इस संहिता के तहत कैद या हिरासत में रखे जाने वाला कोई व्यक्ति सिविल जेल में है, तो कैद या हिरासत का आदेश देने वाली अदालत या मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि उस व्यक्ति को क्रिमिनल जेल में भेज दिया जाए।

(3) जब किसी व्यक्ति को उप-धारा (2) के तहत क्रिमिनल जेल में भेजा जाता है, तो उसे वहां से रिहा होने पर वापस सिविल जेल भेज दिया जाएगा, जब तक कि—

(a) उसे क्रिमिनल जेल में भेजे जाने के बाद तीन साल बीत चुके हों, जिस स्थिति में यह माना जाएगा कि उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 58 के तहत सिविल जेल से रिहा कर दिया गया है; या

(b) जिस अदालत ने उसे सिविल जेल में कैद करने का आदेश दिया था, उसने क्रिमिनल जेल के प्रभारी अधिकारी को प्रमाणित कर दिया है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 58 के तहत रिहा होने का हकदार है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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