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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

सत्र न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लेना।

अध्याय 33: आपराधिक मामलों का अन्तरण

धारा: 449


449.  (1) एक सत्र न्यायाधीश किसी भी मामले या अपील को वापस ले सकता है, या किसी भी मामले या अपील को वापस बुला सकता है जो उसने अपने अधीनस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपा है।

(2) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष मामले की सुनवाई या अपील की सुनवाई शुरू होने से पहले किसी भी समय, एक सत्र न्यायाधीश किसी भी मामले या अपील को वापस बुला सकता है जो उसने किसी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को सौंपा है।

(3) जहां एक सत्र न्यायाधीश उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी मामले या अपील को वापस लेता है या वापस बुलाता है, तो वह या तो अपने न्यायालय में मामले की सुनवाई कर सकता है या स्वयं अपील की सुनवाई कर सकता है, या इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार इसे सुनवाई या सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायालय को सौंप सकता है, जैसा भी मामला हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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