भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 33: आपराधिक मामलों का अन्तरण
धारा: 448
448. (1) जब कभी सत्र न्यायाधीश को लगे कि इस उप-धारा के तहत कोई आदेश न्याय के हित में उचित है, तो वह आदेश दे सकता है कि किसी विशेष मामले को एक आपराधिक अदालत से उसके सत्र प्रभाग में दूसरी आपराधिक अदालत में स्थानांतरित किया जाए।
(2) सत्र न्यायाधीश निचली अदालत की रिपोर्ट पर, या किसी इच्छुक पार्टी के आवेदन पर, या अपनी मर्जी से कार्रवाई कर सकता है।
(3) धारा 447 की उप-धारा (3) , (4) , (5) , (6) , (7) और (9) के प्रावधान, सत्र न्यायाधीश को उप-धारा (1) के तहत आदेश के लिए आवेदन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 447 की उप-धारा (1) के तहत आदेश के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उस धारा की उप-धारा (7) इस प्रकार लागू होगी जैसे कि उसमें आने वाले शब्द "राशि" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये से अधिक नहीं की राशि" प्रतिस्थापित किए गए थे।
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