भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 31: अपीलें
धारा: 433
433. जब इस अध्याय के तहत कोई अपील उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की बेंच के सामने सुनी जाती है और वे राय में विभाजित होते हैं, तो अपील, उनकी राय के साथ, उस अदालत के दूसरे न्यायाधीश के सामने रखी जाएगी, और वह न्यायाधीश, ऐसी सुनवाई के बाद जैसा वह उचित समझे, अपनी राय देगा, और निर्णय या आदेश उस राय का पालन करेगा:
बशर्ते कि बेंच का गठन करने वाले न्यायाधीशों में से एक, या, जहाँ अपील इस धारा के तहत दूसरे न्यायाधीश के सामने रखी जाती है, वह न्यायाधीश, ऐसा करने की आवश्यकता है, अपील पर फिर से सुनवाई की जाएगी और न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच द्वारा तय किया जाएगा।
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