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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

मामूली मामलों में कोई अपील नहीं।

अध्याय 31: अपीलें

धारा: 417


417. धारा 415 में किसी बात के होते हुए भी, दोषी ठहराए गए व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी मामले में कोई अपील नहीं होगी, अर्थात्:—

(a) जहां एक उच्च न्यायालय केवल तीन महीने से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास की सजा या एक हजार रुपये से अधिक नहीं के जुर्माने की सजा, या ऐसी कारावास और जुर्माने दोनों की सजा देता है;

(b) जहां एक सत्र न्यायालय केवल तीन महीने से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास की सजा या दो सौ रुपये से अधिक नहीं के जुर्माने की सजा, या ऐसी कारावास और जुर्माने दोनों की सजा देता है;

(c) जहां प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट केवल एक सौ रुपये से अधिक नहीं के जुर्माने की सजा देता है; या

(d) जहां, संक्षेप में आजमाए गए मामले में, धारा 283 के तहत कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल दो सौ रुपये से अधिक नहीं के जुर्माने की सजा देता है:

बशर्ते कि ऐसी किसी भी सजा के खिलाफ अपील लाई जा सकती है यदि कोई अन्य सजा इसके साथ संयुक्त है, लेकिन ऐसी सजा केवल इस आधार पर अपील योग्य नहीं होगी—

(i) कि दोषी ठहराए गए व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है; या

(ii) कि जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर कारावास का निर्देश सजा में शामिल है; या

(iii) कि मामले में जुर्माने की एक से अधिक सजाएं पारित की जाती हैं, यदि लगाए गए जुर्माने की कुल राशि मामले के संबंध में यहां पहले निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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