भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 3: न्यायालयों की शक्ति
धारा: 26
26. (1) इस संहिता के तहत शक्तियाँ प्रदान करते समय, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा, व्यक्तियों को विशेष रूप से नाम से या उनके पदों के आधार पर या अधिकारियों के वर्गों को सामान्य रूप से उनके आधिकारिक पदनामों से सशक्त कर सकती है।
(2) ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को यह उस व्यक्ति को सूचित किया जाता है जिसे इस प्रकार सशक्त किया गया है।
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