भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 3: न्यायालयों की शक्ति
धारा: 24
24. (1) मजिस्ट्रेट की अदालत जुर्माना न भरने पर कानून द्वारा तय की गई अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकती है:
बशर्ते कि अवधि—
(a) धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अधिक न हो;
(b) यदि कारावास की सजा मूल सजा के रूप में दी गई है, तो यह कारावास की उस अवधि के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी जो मजिस्ट्रेट को अपराध के लिए जुर्माना न भरने की स्थिति के अलावा, सजा के तौर पर देने का अधिकार है।
(2) इस धारा के तहत दी गई कारावास की सजा, धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम अवधि की मूल कारावास की सजा के अतिरिक्त हो सकती है।
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