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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

सजाएँ जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं (बदलाव)

अध्याय 3: न्यायालयों की शक्ति

धारा: 23


23.  (1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा दे सकती है, सिवाय मृत्यु या आजीवन कारावास या सात साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा के।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत तीन साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा, या पचास हजार रुपये से अधिक का जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा दे सकती है।

(3) द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा, या दस हजार रुपये से अधिक का जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा दे सकती है।

स्पष्टीकरण।—"सामुदायिक सेवा" का अर्थ वह काम होगा जो अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए करने का आदेश दे सकती है, जिसके लिए वह किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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