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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

बिना वजह गिरफ्तार किए गए लोगों को मुआवज़ा।

अध्याय 29: निर्णय

धारा: 399


399.  (1) जब कभी कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी से किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करवाता है, और अगर मजिस्ट्रेट, जो मामले की सुनवाई कर रहे हैं, को लगता है कि ऐसी गिरफ्तारी करवाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, जिसने गिरफ्तारी करवाई, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को एक हजार रुपये से अधिक का मुआवज़ा देने का आदेश दे सकते हैं, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के समय की बर्बादी और मामले में हुए खर्चों के लिए उचित हो।

(2) ऐसे मामलों में, अगर एक से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उसी तरह से उनमें से हर एक को एक हजार रुपये से ज़्यादा का मुआवज़ा दे सकते हैं, जो उस मजिस्ट्रेट को उचित लगे।

(3) इस धारा के तहत दिए गए सभी मुआवज़े ऐसे वसूले जा सकते हैं जैसे कि वे जुर्माना हों, और अगर उन्हें इस तरह से नहीं वसूला जा सकता है, तो जिस व्यक्ति को यह देना है, उसे साधारण कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसकी अवधि तीस दिनों से ज़्यादा नहीं होगी, जैसा कि मजिस्ट्रेट निर्देश दें, जब तक कि वह राशि पहले ही न चुका दी जाए।

असंज्ञेय मामलों में खर्चों का भुगतान करने का आदेश।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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