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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

माफी मांगने पर अपराधी को छोड़ना।

अध्याय 28: न्याय-प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध

धारा: 387


387. जब किसी न्यायालय ने धारा 384 के तहत किसी अपराधी को सजा सुनाई है, या धारा 385 के तहत उसे मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट को भेजा है, तो कुछ भी करने से इनकार करने या करने से चूकने के लिए जो उसे कानूनी रूप से करने की आवश्यकता थी या किसी जानबूझकर किए गए अपमान या रुकावट के लिए, न्यायालय, अपने विवेक पर, अपराधी को छोड़ सकता है या ऐसे न्यायालय के आदेश या अनुरोध के प्रस्तुत करने पर, या उसकी संतुष्टि के लिए माफी मांगने पर सजा माफ कर सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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