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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया।

अध्याय 28: न्याय-प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध

धारा: 382


382.  (1) एक मजिस्ट्रेट जिसके पास धारा 379 या धारा 380 के तहत शिकायत की जाती है, वह अध्याय XVI में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, मामले से निपटने के लिए आगे बढ़ेगा, जहां तक हो सके, जैसे कि यह पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित किया गया हो।

(2) जहां ऐसे मजिस्ट्रेट, या किसी अन्य मजिस्ट्रेट जिसके पास मामला स्थानांतरित किया गया हो, को यह बताया जाता है कि न्यायिक कार्यवाही में दिए गए निर्णय के खिलाफ एक अपील लंबित है जिससे मामला उत्पन्न हुआ है, तो वह, यदि वह उचित समझे, किसी भी स्तर पर, मामले की सुनवाई को तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक कि ऐसी अपील का फैसला न हो जाए।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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