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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

प्रक्रिया जहां विकृत दिमाग के कैदी को अपनी बचाव करने में सक्षम बताया जाता है।

अध्याय 27: विकृतचित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध

धारा: 376


376. यदि कोई व्यक्ति धारा 369 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के तहत हिरासत में है, और जेल में हिरासत में रखे गए व्यक्ति के मामले में, जेल के महानिरीक्षक, या, सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में हिरासत में रखे गए व्यक्ति के मामले में, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत गठित मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड, यह प्रमाणित करेगा कि, उसकी या उनकी राय में, ऐसा व्यक्ति अपना बचाव करने में सक्षम है, तो उसे मजिस्ट्रेट या अदालत के सामने, जैसा भी मामला हो, ऐसे समय पर ले जाया जाएगा जैसा मजिस्ट्रेट या अदालत नियुक्त करे, और मजिस्ट्रेट या अदालत ऐसे व्यक्ति के साथ धारा 371 के प्रावधानों के तहत व्यवहार करेगी; और ऐसे महानिरीक्षक या आगंतुकों का प्रमाण पत्र सबूत के रूप में स्वीकार्य होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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