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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

आरोपी की अनुपस्थिति में सबूत का रिकॉर्ड।

अध्याय 25: जांचों और विचारणों में साक्ष्य.

धारा: 335


335.  (1) यदि यह साबित हो जाता है कि कोई आरोपी भाग गया है, और उसकी गिरफ्तारी की कोई तत्काल संभावना नहीं है, तो अपराध की शिकायत के लिए ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने या मुकदमे के लिए भेजने में सक्षम अदालत, उसकी अनुपस्थिति में, अभियोजन की ओर से पेश किए गए गवाहों (यदि कोई हों) की जांच कर सकती है, और उनके बयान दर्ज कर सकती है और ऐसे किसी भी बयान को, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी पर, उस अपराध की जांच या सुनवाई में उसके खिलाफ सबूत के तौर पर दिया जा सकता है, जिसके साथ उस पर आरोप लगाया गया है, यदि बयान देने वाला व्यक्ति मर चुका है या सबूत देने में असमर्थ है या उसे पाया नहीं जा सकता है या उसकी उपस्थिति को देरी, खर्च या असुविधा की मात्रा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगा।

(2) यदि ऐसा लगता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया गया है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश निर्देश दे सकता है कि प्रथम श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट जांच करे और अपराध के बारे में सबूत दे सकने वाले किसी भी गवाह की जांच करे और इस प्रकार लिए गए किसी भी बयान को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सबूत के तौर पर दिया जा सकता है, जिस पर बाद में अपराध का आरोप लगाया जाता है, यदि बयान देने वाला व्यक्ति मर चुका है या सबूत देने में असमर्थ है या भारत की सीमाओं से बाहर है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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