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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट।

अध्याय 25: जांचों और विचारणों में साक्ष्य.

धारा: 329


329.  (1) किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के हाथ के नीचे की रिपोर्ट होने का दावा करने वाला कोई भी दस्तावेज़, जिस पर यह धारा लागू होती है, किसी भी मामले या चीज़ पर, जो इस संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान जांच या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए उसे विधिवत प्रस्तुत की जाती है, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, सुनवाई/मुकदमा या अन्य कार्यवाही में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(2) अदालत, यदि वह उचित समझे, तो ऐसे किसी भी विशेषज्ञ को उसकी रिपोर्ट के विषय पर समन और जांच कर सकती है।

(3) जहां किसी अदालत द्वारा ऐसे किसी विशेषज्ञ को समन किया जाता है, और वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह, जब तक कि अदालत ने उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है, अपने साथ काम करने वाले किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है, यदि ऐसा अधिकारी मामले के तथ्यों से परिचित है और उसकी ओर से अदालत में संतोषजनक ढंग से गवाही दे सकता है।

(4) यह धारा निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों पर लागू होती है, अर्थात्:—

(a) सरकार को कोई भी रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक;

(b) विस्फोटक के मुख्य नियंत्रक;

(c) फिंगर प्रिंट ब्यूरो के निदेशक;

(d) निदेशक, हाफकिन संस्थान, बॉम्बे;

(e) केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक;

(f) सरकार को सीरोलॉजिस्ट;

(g) इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट या प्रमाणित कोई अन्य वैज्ञानिक विशेषज्ञ।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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