भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 25: जांचों और विचारणों में साक्ष्य.
धारा: 321
321. कमीशन मिलने पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे वह इस संबंध में नियुक्त कर सकता है, गवाह को अपने सामने बुलाएगा या उस जगह पर जाएगा जहाँ गवाह है, और उसी तरीके से उसका सबूत लिखेगा, और इस उद्देश्य के लिए उसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जैसा कि इस संहिता के तहत वारंट-मामलों की सुनवाई में होता है।
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