भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 25: जांचों और विचारणों में साक्ष्य.
धारा: 313
313. (1) धारा 310 या धारा 311 के तहत लिए गए प्रत्येक गवाह का सबूत पूरा होने पर, उसे आरोपी की उपस्थिति में, यदि वह उपस्थित है, या उसके वकील की उपस्थिति में, यदि वह वकील के माध्यम से पेश होता है, पढ़कर सुनाया जाएगा, और यदि आवश्यक हो, तो उसे ठीक किया जाएगा।
(2) यदि गवाह सबूत के किसी भी भाग की शुद्धता से इनकार करता है जब उसे पढ़कर सुनाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश, सबूत को ठीक करने के बजाय, गवाह द्वारा की गई आपत्ति का एक ज्ञापन उस पर बना सकता है और ऐसी टिप्पणियां जोड़ सकता है जो वह आवश्यक समझता है।
(3) यदि सबूत का रिकॉर्ड उस भाषा से अलग है जिसमें वह दिया गया है और गवाह उस भाषा को नहीं समझता है, तो रिकॉर्ड को उस भाषा में उसे समझाया जाएगा जिसमें वह दिया गया था, या उस भाषा में जिसे वह समझता है।
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