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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

वारंट मामलों में रिकॉर्ड।

अध्याय 25: जांचों और विचारणों में साक्ष्य.

धारा: 310


310.  (1) मजिस्ट्रेट के सामने चल रहे सभी वारंट मामलों में, हर गवाह का सबूत, जैसे-जैसे उसकी जांच आगे बढ़ती है, लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, या तो मजिस्ट्रेट खुद या खुले अदालत में उसके द्वारा बोले गए शब्दों को लिख कर, या, अगर वह शारीरिक या अन्य अक्षमता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, तो उसकी देखरेख में, अदालत के एक अधिकारी द्वारा जिसे उसने इस काम के लिए नियुक्त किया है:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत किसी गवाह का सबूत ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है, अपराध के आरोपी व्यक्ति के वकील की उपस्थिति में।

(2) जहां मजिस्ट्रेट सबूत लिखवाता है, तो वह एक प्रमाण पत्र दर्ज करेगा कि उप-धारा (1) में बताए गए कारणों से सबूत खुद नहीं लिखा जा सका।

(3) ऐसा सबूत आम तौर पर एक कहानी के रूप में लिखा जाएगा; लेकिन मजिस्ट्रेट, अपने विवेक पर, ऐसे सबूत के किसी भी भाग को प्रश्न और उत्तर के रूप में लिख सकता है, या लिखवा सकता है।

(4) इस प्रकार लिखा गया सबूत मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और रिकॉर्ड का हिस्सा होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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