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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

अध्याय का लागू होना।

अध्याय 23: सौदा अभिवाक

धारा: 289


289.  (1) यह अध्याय उस आरोपी के संबंध में लागू होगा जिसके खिलाफ—

(a) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा धारा 193 के तहत रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा एक अपराध किया गया है जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास या सात साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा उस समय लागू कानून के तहत प्रदान की गई है; या

(b) एक मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञान लिया है, जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास या सात साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा उस समय लागू कानून के तहत प्रदान की गई है, और धारा 223 के तहत शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करने के बाद, धारा 227 के तहत प्रक्रिया जारी की है, लेकिन यह वहां लागू नहीं होता है जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है या किसी महिला या बच्चे के खिलाफ किया गया है।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस समय लागू कानून के तहत उन अपराधों को निर्धारित करेगी जो देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध होंगे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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