भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 22: संक्षिप्त विचारण
धारा: 283
283. (1) इस संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद—
(a) कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट;
(b) प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट,
निम्नलिखित अपराधों में से सभी या किसी का संक्षिप्त तरीके से विचारण करेगा: —
(i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303 की उप-धारा (2) , धारा 305 या धारा 306 के तहत चोरी, जहां चुराई गई संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है;
(ii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 317 की उप-धारा (2) के तहत चोरी की संपत्ति प्राप्त करना या रखना, जहां संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है;
(iii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 317 की उप-धारा (5) के तहत चोरी की संपत्ति को छिपाने या निपटाने में सहायता करना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है;
(iv) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 331 की उप-धारा (2) और (3) के तहत अपराध;
(v) धारा 352 के तहत शांति भंग करने के इरादे से अपमान, और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351 की उप-धारा (2) और (3) के तहत आपराधिक धमकी;
(vi) पूर्वगामी अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण;
(vii) पूर्वगामी अपराधों में से किसी को करने का प्रयास, जब ऐसा प्रयास एक अपराध हो;
(viii) किसी ऐसे कार्य द्वारा गठित कोई भी अपराध जिसके संबंध में मवेशी-अतिचार अधिनियम, 1871 की धारा 20 के तहत शिकायत की जा सकती है।
(2) मजिस्ट्रेट, आरोपी को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उन सभी या किसी भी अपराध का संक्षिप्त तरीके से विचारण कर सकता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास या तीन साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं हैं:
बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत किसी मामले का संक्षिप्त तरीके से विचारण करने के लिए मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।
(3) जब, एक संक्षिप्त विचारण के दौरान, मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि इसका संक्षेप में विचारण करना अवांछनीय है, तो मजिस्ट्रेट किसी भी गवाह को वापस बुलाएगा जिसकी जांच की गई हो और इस संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से मामले की फिर से सुनवाई करने के लिए आगे बढ़ेगा।
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