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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

शिकायत वापस लेना।

अध्याय 21: मजिस्ट्रेट द्वारा समन-मामलों का विचारण

धारा: 280


280. यदि कोई शिकायतकर्ता, इस अध्याय के तहत किसी भी मामले में अंतिम आदेश पारित होने से पहले किसी भी समय, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करता है कि उसके पास आरोपी के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं, या यदि एक से अधिक आरोपी हैं, तो उन सभी या उनमें से किसी के खिलाफ, मजिस्ट्रेट उसे ऐसा करने की अनुमति दे सकता है, और उसके बाद आरोपी को बरी कर देगा जिसके खिलाफ शिकायत वापस ले ली गई है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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