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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति।

अध्याय 20: मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट-मामलों का विचारण

धारा: 272


272. जब कार्यवाही शिकायत पर शुरू की गई है, और मामले की सुनवाई के लिए तय किए गए किसी भी दिन, शिकायतकर्ता अनुपस्थित है, और अपराध को वैध रूप से कंपाउंड किया जा सकता है या यह एक संज्ञेय अपराध नहीं है, तो मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को उपस्थित होने के लिए तीस दिन का समय देने के बाद, अपने विवेक पर, इसमें पहले कुछ भी निहित होने के बावजूद, आरोप तय किए जाने से पहले किसी भी समय, आरोपी को छोड़ सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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