भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 20: मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट-मामलों का विचारण
धारा: 270
270. फिर आरोपी को अपनी बचाव करने और अपने सबूत पेश करने के लिए कहा जाएगा; और धारा 266 के प्रावधान इस मामले पर लागू होंगे।
C.—सुनवाई का निष्कर्ष
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