भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 20: मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट-मामलों का विचारण
धारा: 268
268. (1) यदि, धारा 267 में उल्लिखित सभी सबूतों को लेने पर, मजिस्ट्रेट, रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से, यह मानता है कि आरोपी के खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं बनाया गया है जो, यदि खंडन नहीं किया जाता है, तो उसकी सजा को सही ठहराएगा, तो मजिस्ट्रेट उसे आरोपमुक्त कर देगा।
(2) इस धारा में कुछ भी मजिस्ट्रेट को मामले के किसी भी पूर्ववर्ती चरण में आरोपी को आरोपमुक्त करने से रोकने के लिए नहीं माना जाएगा यदि, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से, वह आरोप को निराधार मानता है।
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