भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 2: दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन
धारा: 19
19. (1) राज्य सरकार हर जिले में मजिस्ट्रेटों की अदालतों में अभियोजन चलाने के लिए एक या एक से ज़्यादा सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्त करेगी।
(2) केंद्र सरकार मजिस्ट्रेटों की अदालतों में किसी मामले या मामलों के वर्ग का संचालन करने के उद्देश्य से एक या एक से ज़्यादा सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्त कर सकती है।
(3) उप-धारा (1) और (2) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ किसी विशेष मामले के प्रयोजनों के लिए कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को चौदह दिनों का नोटिस देने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले के प्रभारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकता है:
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