भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 2: दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन
धारा: 14
14. (1) हर ज़िले में, राज्य सरकार जितने उचित समझे उतने लोगों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमें से एक को ज़िला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी।
(2) राज्य सरकार किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता या किसी अन्य कानून के तहत ज़िला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियाँ होंगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित की जाएँ।
(3) जब कभी, ज़िला मजिस्ट्रेट का पद खाली होने के परिणामस्वरूप, कोई अधिकारी अस्थायी रूप से ज़िले के कार्यकारी प्रशासन का उत्तराधिकारी होता है, तो ऐसा अधिकारी, राज्य सरकार के आदेशों तक, उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा ज़िला मजिस्ट्रेट पर क्रमशः प्रदत्त और आरोपित हैं।
(4) राज्य सरकार एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एक उप-मंडल का प्रभारी बना सकती है और आवश्यकतानुसार उसे उस प्रभार से मुक्त कर सकती है; और इस प्रकार एक उप-मंडल का प्रभारी बनाया गया मजिस्ट्रेट उप-विभागीय मजिस्ट्रेट कहलाएगा।
(5) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रणों और निर्देशों के अधीन जैसा वह उचित समझे, उप-धारा (4) के तहत अपनी शक्तियों को ज़िला मजिस्ट्रेट को सौंप सकती है।
(6) इस धारा में कुछ भी राज्य सरकार को किसी भी कानून के तहत, जो उस समय लागू है, पुलिस आयुक्त को एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियाँ प्रदान करने से नहीं रोकेगा।
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