भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 2: दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन
धारा: 10
(2) उच्च न्यायालय किसी भी पहली श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता के तहत या किसी अन्य कानून के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियां होंगी जो उच्च न्यायालय निर्देशित करे।
(3) उच्च न्यायालय किसी भी उप-मंडल में किसी भी पहली श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को उप-मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नामित कर सकता है और आवश्यकतानुसार उसे इस धारा में निर्दिष्ट जिम्मेदारियों से मुक्त कर सकता है।
(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन, प्रत्येक उप-मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उप-मंडल में न्यायिक मजिस्ट्रेटों (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को छोड़कर) के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी और उनका प्रयोग करेगा, जैसा कि उच्च न्यायालय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करे।
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