भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 19: सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण
धारा: 257
257. जब बचाव पक्ष के गवाहों (यदि कोई हो) की जांच पूरी हो जाती है, तो अभियोजक अपने मामले को संक्षेप में बताएगा और आरोपी या उसका वकील जवाब देने का हकदार होगा:
बशर्ते कि जहां आरोपी या उसके वकील द्वारा कानून का कोई मुद्दा उठाया जाता है, अभियोजन, जज की अनुमति से, कानून के ऐसे मुद्दे के संबंध में अपनी दलीलें दे सकता है।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.