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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

उन्मोचन।

अध्याय 19: सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण

धारा: 250


250.  (1) आरोपी, धारा 232 के तहत मामले की सुपुर्दगी की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) यदि, मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और इस संबंध में आरोपी और अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद, न्यायाधीश का विचार है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह आरोपी को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को रिकॉर्ड करेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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