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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना

अध्याय 17: मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना

धारा: 230


230. किसी भी मामले में जहां कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई है, मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के, और किसी भी मामले में आरोपी के पेश होने या पेश किए जाने की तारीख से चौदह दिनों से अधिक नहीं, आरोपी और पीड़ित (यदि किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है) को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि मुफ्त में प्रदान करेगा:—

(i) पुलिस रिपोर्ट;

(ii) धारा 173 के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट;

(iii) धारा 180 की उप-धारा (3) के तहत दर्ज किए गए उन सभी व्यक्तियों के बयान जिन्हें अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में पेश करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें से किसी भी भाग को छोड़कर जिसके संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 की उप-धारा (7) के तहत इस तरह के बहिष्कार के लिए अनुरोध किया गया है;

(iv) धारा 183 के तहत दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति और बयान, यदि कोई हों;

(v) कोई अन्य दस्तावेज़ या प्रासंगिक उद्धरण जो धारा 193 की उप-धारा (6) के तहत पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा गया है:

बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, बयान के किसी भी ऐसे भाग का अवलोकन करने के बाद जैसा कि खंड (iii) में संदर्भित है और अनुरोध के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, यह निर्देश दे सकता है कि बयान के उस भाग की एक प्रति या उसके ऐसे हिस्से की प्रति जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, आरोपी को प्रदान की जाएगी:

बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज़ बहुत बड़ा है, तो वह आरोपी और पीड़ित (यदि किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है) को उसकी एक प्रतिलिपि प्रदान करने के बजाय, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रतियां प्रदान कर सकता है या यह निर्देश दे सकता है कि उसे केवल अदालत में व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से इसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी:

बशर्ते यह भी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों की आपूर्ति को विधिवत प्रस्तुत माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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