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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

मजिस्ट्रेट आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है।

अध्याय 17: मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना

धारा: 228


228.  (1) जब भी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है, तो वह, यदि वह ऐसा करने का कारण देखता है, तो आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है और उसे अपने वकील के माध्यम से पेश होने की अनुमति दे सकता है।

(2) लेकिन मामले की जांच या सुनवाई करने वाला मजिस्ट्रेट, अपने विवेक पर, कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो यहां पहले बताए गए तरीके से ऐसी उपस्थिति को लागू कर सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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