भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 14: जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता
धारा: 206
206. जहां दो या दो से अधिक न्यायालयों ने एक ही अपराध का संज्ञान लिया है और यह सवाल उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या मुकदमा चलाना चाहिए, तो सवाल का फैसला किया जाएगा—
(a) यदि न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो उस उच्च न्यायालय द्वारा;
(b) यदि न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं, तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में कार्यवाही पहली बार शुरू हुई थी,
और उसके बाद उस अपराध के संबंध में अन्य सभी कार्यवाही बंद कर दी जाएंगी।
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