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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

कुछ अपराधों के मामले में मुकदमे की जगह।

अध्याय 14: जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता

धारा: 201


201.  (1) डकैती का कोई भी अपराध, या हत्या के साथ डकैती, डकैतों के गिरोह से संबंधित होने, या हिरासत से भागने का कोई भी अपराध, उस अदालत में जांचा या सुना जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया था या आरोपी व्यक्ति पाया जाता है। 

(2) किसी व्यक्ति के अपहरण या व्यपहरण का कोई भी अपराध उस अदालत में जांचा या सुना जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण किया गया था या उसे ले जाया या छिपाया या हिरासत में रखा गया था।

(3) चोरी, जबरन वसूली या लूट का कोई भी अपराध उस अदालत में जांचा या सुना जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया था या चोरी की संपत्ति, जो अपराध का विषय है, उसे अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास थी या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त या रखी गई थी जिसने यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि यह चोरी की संपत्ति है।

(4) आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक विश्वासघात का कोई भी अपराध उस अदालत में जांचा या सुना जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया था या संपत्ति का कोई भी हिस्सा, जो अपराध का विषय है, प्राप्त या रखा गया था, या आरोपी व्यक्ति द्वारा वापस करने या हिसाब देने की आवश्यकता थी। 

(5) चोरी की संपत्ति के कब्जे को शामिल करने वाला कोई भी अपराध उस अदालत में जांचा या सुना जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया था या चोरी की संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास थी जिसने इसे यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए प्राप्त या रखा था कि यह चोरी की संपत्ति है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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