भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 12: पुलिस का निवारक कार्य
धारा: 169
169. प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो किसी संज्ञेय अपराध को करने की योजना की जानकारी प्राप्त करता है, वह ऐसी जानकारी उस पुलिस अधिकारी को देगा जिसके वह अधीनस्थ है, और किसी अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य है कि वह ऐसे किसी अपराध को होने से रोके या उसका संज्ञान ले।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.