भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 1: प्रारंभिक
धारा: 1
1. (1) इस अधिनियम को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 कहा जा सकता है।
(2) इस संहिता के प्रावधान, अध्याय IX, XII से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:
(a) नागालैंड राज्य;
(b) जनजातीय क्षेत्र,
लेकिन संबंधित राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रावधानों या उनमें से किसी को भी नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों के पूरे या कुछ हिस्से पर लागू कर सकती है, जैसा भी मामला हो, ऐसे पूरक, प्रासंगिक या परिणामी संशोधनों के साथ, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण।—इस धारा में, "जनजातीय क्षेत्र" का अर्थ उन क्षेत्रों से है जो 21 जनवरी, 1972 से ठीक पहले, असम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे, जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 में संदर्भित है, शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर।
(3) यह उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकती है।
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