भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 9: निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में
धारा: 172
चुनावों में प्रतिरूपण।
172. जो कोई भी चुनाव में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी काल्पनिक नाम से वोटिंग पेपर के लिए आवेदन करता है या वोट देता है, या जिसने ऐसे चुनाव में एक बार वोट दिया है, वह उसी चुनाव में अपने नाम से वोटिंग पेपर के लिए आवेदन करता है, और जो कोई भी किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से वोटिंग को उकसाता है, प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह चुनाव में प्रतिरूपण का अपराध करता है:
बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसे किसी भी कानून के तहत किसी मतदाता के लिए प्रॉक्सी के रूप में वोट देने के लिए अधिकृत किया गया है, जो उस समय लागू है, जहाँ तक वह ऐसे मतदाता के लिए प्रॉक्सी के रूप में वोट देता है।
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