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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

घूसखोरी

अध्याय 9: निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में

धारा: 170


घूसखोरी।

170.  (1) जो कोई—

(i) किसी व्यक्ति को कोई भी परितोषण इस उद्देश्य से देता है कि वह या कोई अन्य व्यक्ति किसी चुनावी अधिकार का प्रयोग करे या किसी व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए पुरस्कृत करे; या 

(ii) अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी भी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने या प्रयास करने के लिए इनाम के रूप में कोई भी परितोषण स्वीकार करता है, 

घूसखोरी का अपराध करता है:

बशर्ते कि सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा इस धारा के तहत अपराध नहीं होगा।

  (2) एक व्यक्ति जो परितोषण देने की पेशकश करता है, या देने के लिए सहमत होता है, या परितोषण प्राप्त करने की पेशकश करता है या प्रयास करता है, उसे परितोषण देना माना जाएगा।

(3) एक व्यक्ति जो परितोषण प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या परितोषण प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे परितोषण स्वीकार करना माना जाएगा, और एक व्यक्ति जो परितोषण को ऐसा करने के इरादे से स्वीकार करता है जो वह नहीं करना चाहता है, या ऐसा करने के लिए इनाम के रूप में जो उसने नहीं किया है, उसे परितोषण को इनाम के रूप में स्वीकार करना माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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