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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

भगोड़े को आश्रय देना

अध्याय 8: सेना नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा: 164


भगोड़े को आश्रय देना।

164. जो कोई भी, जैसा कि इसके बाद अपवादित है, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में कोई अफसर, सैनिक, नाविक या एयरमैन भगोड़ा हो गया है, ऐसे अफसर, सैनिक, नाविक या एयरमैन को आश्रय देता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से या दोनों से।

अपवाद।—यह प्रावधान उस मामले तक नहीं फैला है जिसमें आश्रय भगोड़े के पति या पत्नी द्वारा दिया जाता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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