भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 8: सेना नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में
धारा: 162
ऐसे हमले के लिए उकसाना, यदि हमला किया गया हो।
162. जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी अफसर, सैनिक, नाविक या एयरमैन द्वारा अपने पद का निर्वाह कर रहे किसी वरिष्ठ अफसर पर किए गए हमले के लिए उकसाता है, तो ऐसे उकसाने के परिणामस्वरूप यदि वह हमला किया जाता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ाई जा सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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