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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

किसी भी वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के इरादे से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना

अध्याय 7: राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 151


किसी भी वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के इरादे से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना।

151. जो कोई भी भारत के राष्ट्रपति, या किसी राज्य के राज्यपाल को, किसी भी तरीके से ऐसी राष्ट्रपति या राज्यपाल की किसी भी वैध शक्ति का प्रयोग करने या उससे বিরত रहने के लिए प्रेरित करने या मजबूर करने के इरादे से, हमला करता है या गलत तरीके से रोकता है, या गलत तरीके से रोकने का प्रयास करता है, या आपराधिक बल के माध्यम से या आपराधिक बल के प्रदर्शन से डराता है, या ऐसा करने का प्रयास करता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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