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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने की साजिश

अध्याय 7: राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 148


धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने की साजिश।

148. जो कोई भी भारत के भीतर या बाहर और उससे परे धारा 147 द्वारा दंडनीय किसी भी अपराध को करने की साजिश करता है, या आपराधिक बल के माध्यम से या आपराधिक बल के प्रदर्शन से, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को डराने की साजिश करता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी तरह के कारावास से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के तहत साजिश करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि इसके अनुसरण में कोई कार्य या गैरकानूनी चूक हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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