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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण या अपंग करना

अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में

धारा: 139


भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण या अपंग करना। (बदलाव)

139.  (1) जो कोई भी किसी बच्चे का अपहरण करता है या, ऐसे बच्चे का कानूनी अभिभावक नहीं होने पर, बच्चे की हिरासत प्राप्त करता है, ताकि ऐसे बच्चे को भीख मांगने के उद्देश्यों के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सके, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) जो कोई भी किसी बच्चे को अपंग करता है ताकि ऐसे बच्चे को भीख मांगने के उद्देश्यों के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सके, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो बीस वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग के लिए कारावास, और जुर्माने के साथ।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जो किसी बच्चे का कानूनी अभिभावक नहीं है, ऐसे बच्चे को भीख मांगने के उद्देश्यों के लिए नियोजित या उपयोग करता है, तो यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि उसने ऐसे बच्चे का अपहरण किया या अन्यथा ऐसे बच्चे की हिरासत प्राप्त की ताकि ऐसे बच्चे को भीख मांगने के उद्देश्यों के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सके।

(4) इस धारा में “भीख मांगने” का अर्थ है—

  (i) किसी सार्वजनिक स्थान पर भिक्षा मांगना या प्राप्त करना, चाहे वह गाना, नाचना, भाग्य बताना, करतब दिखाना या लेख बेचना या अन्यथा के बहाने हो;

(ii) भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना;

(iii) भिक्षा प्राप्त करने या जबरन वसूल करने के उद्देश्य से किसी घाव, चोट, क्षति, विकृति या रोग को उजागर करना या प्रदर्शित करना, चाहे वह स्वयं का हो या किसी अन्य व्यक्ति का हो या किसी जानवर का हो;

(iv) ऐसे बच्चे को भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से एक प्रदर्शनी के रूप में उपयोग करना।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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